गाजीपुर। होली के मौके पर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन ने 14 मार्च 2025 को शाम 5 बजे तक जिलेभर में शराब और बीयर की सभी दुकानें बंद रखने का आदेश दिया है। जिला मजिस्ट्रेट ने आबकारी अधिनियम-1910 की धारा 59 के तहत यह निर्णय लिया है।
इस आदेश के तहत देशी, विदेशी शराब, बीयर, मॉडल शॉप और ताड़ी की दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी। साथ ही, किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों की बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए और इसका उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।
इस संबंध में पुलिस अधीक्षक, जिला आबकारी अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इस आदेश का सख्ती से पालन कराएं और किसी भी अवैध शराब या नशीले पदार्थों की बिक्री को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।
प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि वे शांति और सौहार्दपूर्ण तरीके से त्योहार मनाएं और किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल न हों।