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अनफिट वाहनों का पंजीयन निरस्त: परिवहन विभाग का सख्त कदम

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ग़ाज़ीपुर। परिवहन विभाग द्वारा अनफिट वाहनों पर सख्ती दिखाते हुए 8 जुलाई से 15 अगस्त के बीच जितने भी वाहनों का पंजीयन निलम्बित किया गया है, उनके मालिकों को 31 अगस्त तक का समय दिया गया है। इस अवधि के भीतर यदि इन वाहनों का फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं बनवाया गया, तो पंजीयन स्थायी रूप से निरस्त कर दिया जाएगा।

इस निर्णय से सबसे अधिक प्रभावित स्कूली वाहन और निजी स्वामित्व वाले वाहन हैं, जिनके स्वामियों को यह निर्देश जारी किया गया है कि वे जल्द से जल्द उप संभागीय परिवहन कार्यालय, गाजीपुर पहुंचकर फिटनेस स्लॉट बुक करें और वाहन का फिटनेस परीक्षण कराएं।

वाहनों की संख्या और विभाग की सख्ती:
गाजीपुर जिले में 549 वाहनों का पंजीयन निलम्बित किया गया है, जिनमें अधिकतर वाहन फिटनेस प्रमाणपत्र के बिना सड़कों पर दौड़ रहे थे। विभाग द्वारा जारी किए गए तमाम निर्देशों के बावजूद वाहन मालिकों ने अपने वाहनों का फिटनेस नहीं करवाया, जिससे विभाग ने कड़ा कदम उठाया है।

परिवहन आयुक्त के अनुसार, अगर 31 अगस्त तक इन वाहनों का फिटनेस नहीं करवाया गया, तो उनका पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा, और विभाग किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेगा। यह कदम जिले में सड़कों पर चलने वाले वाहनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।

वाहन मालिकों के बीच हड़कंप:
इस सख्त कार्रवाई के बाद वाहन मालिकों में हड़कंप मच गया है, विशेष रूप से वे मालिक जो लगातार निर्देशों की अवहेलना कर रहे थे। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) सौम्या पांडेय ने भी स्पष्ट किया है कि 31 अगस्त तक का समय अंतिम है, इसके बाद कोई राहत नहीं दी जाएगी।

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