नई दिल्ली: PAN कार्ड (स्थायी खाता संख्या) एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसका उपयोग आयकर दाखिल करने से लेकर बैंकिंग और बड़े वित्तीय लेनदेन में होता है। हाल के दिनों में PAN कार्ड की वैधता को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। क्या PAN कार्ड की कोई समाप्ति तिथि होती है? इस विषय पर कई लोग भ्रमित हो रहे हैं।
क्या PAN कार्ड की वैधता समाप्त होती है? आम धारणा यह है कि PAN कार्ड आजीवन वैध होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में यह निष्क्रिय हो सकता है। खासकर यदि आपने अपने PAN कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया है, तो यह अवैध हो सकता है। सरकार ने आधार और PAN कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। लिंकिंग की अंतिम तिथि के बाद, बिना लिंक किए PAN कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे वित्तीय लेनदेन और सरकारी सेवाओं में इसका उपयोग नहीं हो सकेगा।
निष्क्रिय PAN कार्ड के नुकसान: यदि आपका PAN कार्ड निष्क्रिय हो जाता है, तो इससे कई वित्तीय सेवाओं का उपयोग करना संभव नहीं होगा:
- बैंक में नया खाता खोलने में परेशानी
- आयकर रिटर्न दाखिल करने में दिक्कत
- 50,000 रुपये से अधिक के लेनदेन में रुकावट
PAN को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि: सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि निर्धारित की है। अंतिम तिथि तक लिंक न करने पर आपका PAN निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे न केवल वित्तीय नुकसान होगा बल्कि आपको कानूनी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। PAN को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया सरल है और इसे आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर आसानी से किया जा सकता है।
PAN कार्ड की कोई विशिष्ट समाप्ति तिथि नहीं होती, लेकिन समय पर आधार से लिंक न करने पर यह निष्क्रिय हो सकता है। यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आप अपने PAN को आधार से लिंक करें ताकि भविष्य में किसी भी वित्तीय असुविधा से बचा जा सके।