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ग्राम प्रधानों को दिया गया प्रशिक्षण, अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में दी गई जानकारी

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गाजीपुर। जनपद के ब्लॉक मुहम्मदाबाद सभागार में आज ग्राम प्रधानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सभी ग्राम प्रधानों ने हिस्सा लिया, जो संबंधित ब्लॉक के विभिन्न गांवों से आए थे।

प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए एडियो (पंचायत) अशोक कुमार ने बताया कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के तहत अक्टूबर महीने में निर्देशित किया गया था कि तीन महीने के भीतर सभी ग्राम प्रधानों को पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 के अंतर्गत ग्राम पंचायत के कार्यों की जानकारी दी जाए। इसके अलावा, धारा 95 (16) ए के प्रावधान के अनुसार प्रधान को पद से हटाने की प्रक्रिया भी समझाई गई।

उन्होंने यह भी बताया कि ग्राम प्रधानों को अपने आयकर रिटर्न दाखिल करने की जानकारी होनी चाहिए और विशेष रूप से महिला ग्राम प्रधानों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में प्रशिक्षण दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने महिला प्रधानों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधान पति की अवधारणा को समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया है।

इस प्रशिक्षण के दौरान ग्राम प्रधानों से गांवों में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली गई और शासन की प्रमुख योजनाओं को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया गया। इस मौके पर ग्राम प्रधान अध्यक्ष बृजलाल यादव और आदर्श पालीवाल ने जीएसटी और आईटीआर के विषय में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में विकासखंड के अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे।

प्रदीप कुमार पाण्डेय

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