Crime

नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, ₹40 हजार रुपये जुर्माना

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गाजीपुर। जिले में नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी एक व्यक्ति को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो प्रथम राकेश कुमार सप्तम की अदालत ने दोषी पर ₹40,000 का जुर्माना भी लगाया, जिसमें से 75% राशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया गया है।

मामले का संक्षिप्त विवरण

घटना 26 सितंबर 2021 की है, जब बहरियाबाद थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की गांव की एक दुकान पर बिस्किट खरीदने गई थी। दुकान पर मौजूद दो युवकों ने उसे बहाने से एक घर के अंदर भेज दिया, जहां उन्होंने उसके साथ गलत हरकत की और वीडियो बना ली।

परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान एक आरोपी नाबालिग पाया गया, जिसके विरुद्ध किशोर न्यायालय में मामला चला, जबकि मुख्य आरोपी के विरुद्ध विशेष पॉक्सो कोर्ट में मुकदमा चला।

अदालत का फैसला

अभियोजन पक्ष ने 9 गवाहों को अदालत में पेश किया। गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास और ₹40,000 अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने आदेश दिया कि अर्थदंड की 75% राशि पीड़िता को दी जाए

इसके अलावा, मामले की विवेचना में लापरवाही बरतने पर एसआई अगम दास के विरुद्ध विभागीय जांच के लिए एसपी को पत्र भेजने का निर्देश दिया गया है।

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