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सुप्रीम कोर्ट से यूपी विधायक अब्बास अंसारी को मिली अंतरिम जमानत

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मऊ से सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मामले में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी है। हालांकि, जमानत के साथ कुछ सख्त शर्तें भी लगाई गई हैं।

क्या हैं जमानत की शर्तें?

अब्बास अंसारी अपने लखनऊ स्थित सरकारी आवास से बाहर नहीं निकल सकते।

अगर उन्हें मऊ निर्वाचन क्षेत्र जाना हो, तो पहले अदालत की अनुमति लेनी होगी।

वह उत्तर प्रदेश से बाहर नहीं जा सकते।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को निर्देश दिया है कि छह हफ्ते में जमानत शर्तों के अनुपालन की रिपोर्ट पेश करे।

क्या है पूरा मामला?

चित्रकूट जिले के कोतवाली कर्वी थाने में 31 अगस्त 2024 को अब्बास अंसारी समेत पांच लोगों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। उन पर जबरन वसूली और मारपीट के आरोप लगे थे। इसके बाद 6 सितंबर 2024 को पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 18 दिसंबर 2024 को उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि मामले की जांच अभी जारी है, इसलिए जमानत देना उचित नहीं होगा।

अब सुप्रीम कोर्ट ने अंसारी को अंतरिम जमानत देकर राहत दी है, लेकिन कड़ी निगरानी रखने के निर्देश भी दिए हैं।

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