मुहम्मदाबाद- गाजीपुर शासन के आदेश पर अपराध और अपराधियों के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। गाजीपुर के शार्प शूटर अंगद राय उर्फ झुल्लन राय की 1.55 करोड़ रुपये की बेनामी संपत्ति कुर्क कर ली गई। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 की धारा 14(1) के तहत की गई।
जानकारी के मुताबिक, अंगद राय ने अपराध और गैरकानूनी गतिविधियों से कमाए धन से मोहम्मदाबाद के गड़वा वार्ड नंबर 5 में 127 वर्ग मीटर जमीन और उस पर बना दो मंजिला भवन अपनी बहन नीलम राय के नाम से खरीदा था।
यह कार्रवाई थाना भांवरकोल के थानाध्यक्ष की रिपोर्ट और पुलिस अधीक्षक की सिफारिश पर जिला अधिकारी गाजीपुर के आदेश से हुई। 14 जनवरी 2025 को इस संपत्ति को कुर्क कर जब्त कर लिया गया।
जांच में पता चला है कि अंगद राय एक संगठित गिरोह चलाता था, जो अपराध और समाज विरोधी गतिविधियों के जरिए धन और संपत्ति कमाता था। प्रशासन ने इस कार्रवाई से साफ संदेश दिया है कि अपराध और अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई जारी रहेगी।
प्रदीप कुमार पाण्डेय